चक्रवात और बेमौसम बारिश से फसल नुकसान पर मिलेगा बीमा का लाभ, 15 दिनों में भुगतान का प्रावधान

प्रभावित किसानों को 72 घंटे के भीतर देनी होगी फसल क्षति की सूचना, समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने की अपील
रायगढ़। जिले में हाल ही में आए अर्नब चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। इसके लिए कृषि विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे फसल नुकसान की सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं, ताकि बीमा लाभ की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
72 घंटे के भीतर देनी होगी फसल नुकसान की सूचना – उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रभावित किसानों को फसल क्षति की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है। किसान टोल फ्री नंबर 14447 अथवा जिले में कार्यरत बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित कृषि एवं राजस्व अधिकारियों, बैंक अथवा जिला कार्यालय में लिखित आवेदन भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
कटाई के बाद खेत में रखी फसल को भी मिलेगा लाभ – योजना के तहत कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई अथवा बंडलों में सुरक्षित रखी गई फसल को चक्रवात एवं बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी नियमानुसार बीमा का लाभ मिलेगा। वहीं, खड़ी फसलों में हुए नुकसान का आकलन फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किया जाएगा।
10 दिनों में आकलन, 15 दिनों में भुगतान का प्रावधान
कृषि विभाग के अनुसार, फसल क्षति की सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी द्वारा 10 दिनों के भीतर नुकसान का आकलन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र किसानों के बैंक खातों में 15 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का प्रावधान है।
किसान समय-सीमा का रखें विशेष ध्यान – जिला कृषि विभाग ने सभी प्रभावित किसानों से विशेष अपील की है कि वे फसल नुकसान की सूचना देने में किसी प्रकार की देरी न करें। घटना के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचना देना बेहद जरूरी है। किसान अंतिम समय का इंतजार किए बिना तत्काल टोल फ्री नंबर पर अपनी सूचना दर्ज कराएं, ताकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत फसल क्षति का आकलन हो सके और पात्र किसानों को बीमा योजना का लाभ मिल सके।
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