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छत्तीसगढ़ में पंचायत उप-चुनाव का बिगुल, चुनावी इलाकों में आचार संहिता लागू

रायगढ़/रायपुर | 9 मई 2026छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों को भरने के लिए मई 2026 उप-निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग की अधिसूचना जारी होते ही संबंधित ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगी।

आयोग के अनुसार जिन पंचायत क्षेत्रों में पंच, सरपंच अथवा जनपद सदस्य के पद रिक्त हैं और संबंधित पदों का कार्यकाल छह माह से अधिक शेष है, वहां उप-चुनाव कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में संपन्न होगी।

चुनावी क्षेत्रों में लागू होंगे सख्त नियम – आचार संहिता लागू होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में नए विकास कार्यों की घोषणा, शासकीय संसाधनों का राजनीतिक उपयोग और मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के प्रलोभन पर रोक रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

चुनाव से जुड़ी प्रमुख बातें –

मतपत्र से होगा मतदान- उप-चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बजाय पारंपरिक मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे।

शपथ पत्र अनिवार्य- पंच पद को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों को संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक प्रकरणों से संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

गैर-दलीय चुनाव- पंचायत चुनाव पूरी तरह गैर-दलीय आधार पर होंगे। उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

18 प्रकार के पहचान पत्र मान्य- मतदान के लिए आयोग ने 18 प्रकार के वैध पहचान पत्रों को स्वीकृति दी है।

जिला प्रशासन ने तेज की तैयारियां – राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों की सूची, आरक्षण संबंधी जानकारी और निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ सहित विभिन्न जिलों में प्रशासन ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जा सके।

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