
रायगढ़ | 17 मई 2026 – ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा देने और कचरा प्रबंधन को पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 18 मई 2026 को शाम 4:00 बजे विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं।
यह विशेष ग्राम सभा राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निर्देशों के तहत बुलाई गई है, जिसका उद्देश्य गांवों में बढ़ती कचरा समस्या पर प्रभावी नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना है।
कचरा प्रबंधन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर होगा मंथन – विशेष ग्राम सभा में मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे—
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रावधानों को गांव स्तर पर लागू करना
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं संबंधित सिविल अपीलों के पालन की समीक्षा
गांवों में सूखे एवं गीले कचरे के पृथक्करण और निपटान की कार्ययोजना तैयार करना
स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने पर रणनीति बनाना
शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश –
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम सभा में गणपूर्ति (कोरम) के साथ ग्रामीणों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। पंचायत प्रतिनिधियों और सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि गांव-गांव सूचना पहुंचाकर लोगों को ग्राम सभा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए।प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि बैठक के आयोजन में लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
नियमों के तहत संचालित होगी पूरी प्रक्रिया – प्रशासन के अनुसार ग्राम सभा की संपूर्ण कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को गंभीरता एवं प्रभावी जनसहभागिता के साथ कार्यक्रम संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे 18 मई को शाम 4 बजे अपने-अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय पहुंचकर गांव की स्वच्छता और भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण निर्णय में भागीदारी निभाएं।



