रायगढ़

रायगढ़ में किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य: कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के सख्त निर्देश

रायगढ़ | 25 जुलाई 2026रायगढ़ जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जिले के नगरीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मकान एवं दुकान किरायेदारों के पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है।

आदेश के अनुसार अब बिना पुलिस सत्यापन और संबंधित थाना प्रभारी को सूचना दिए किसी भी व्यक्ति को मकान, दुकान या अन्य परिसर किराये पर देना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

आदेश की प्रमुख बातें-

पुराने किरायेदारों का भी सत्यापन अनिवार्य: यह आदेश केवल नए किरायेदारों पर ही नहीं, बल्कि पहले से निवास कर रहे सभी किरायेदारों पर भी लागू होगा। भवन स्वामियों को उनकी जानकारी संबंधित थाना में उपलब्ध करानी होगी।

किरायेदारों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा: मकान मालिकों को किरायेदार का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर तथा वैध पहचान पत्र की प्रति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखनी होगी।

वैध पहचान पत्र के बिना किराये पर नहीं देंगे भवन: किसी भी व्यक्ति को बिना प्रामाणिक पहचान पत्र के मकान, दुकान या अन्य परिसर किराये पर देना प्रतिबंधित रहेगा।

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना होगी अनिवार्य: यदि किसी किरायेदार अथवा उसके यहां आने-जाने वाले व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होती हैं, तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस चौकी को देना अनिवार्य होगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

जिला प्रशासन के अनुसार हाल के समय में यह पाया गया है कि कुछ असामाजिक एवं आपराधिक तत्व बिना पुलिस सत्यापन के किराये के मकानों में रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अधिकांश भवन स्वामियों द्वारा किरायेदारों एवं घरेलू सहायकों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया जाता, जिससे किसी अपराध की स्थिति में आरोपियों की पहचान एवं निगरानी करना कठिन हो जाता है। इसी को देखते हुए जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जा रहा है।

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